Dhanbad News : धनबाद में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शे बने गोल्डेन वेडिंग पैलेस को ध्वस्त करने का आदेश, 10 लाख का जुर्माना
Dhanbad News : धनबाद नगर निगम की सख्ती, भवन मालिक को 15 दिनों में स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश; सेटबैक, पार्किंग और स्वीकृत नक्शे के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई।
Dhanbad News : धनबाद नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित गोल्डेन वेडिंग पैलेस को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण, सेटबैक और पार्किंग नियमों के उल्लंघन के मामले में ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। भवन मालिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।
धनबाद नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भूली बाईपास रोड स्थित गोल्डेन वेडिंग पैलेस को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। नगर निगम की जांच में पाया गया कि मैरेज हॉल का निर्माण बिना स्वीकृत भवन नक्शे के किया गया है। इसके अलावा भवन निर्माण के दौरान निर्धारित सेटबैक और पार्किंग संबंधी नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद निगम प्रशासन ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भवन मालिक स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाता है, तो निगम अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित भवन स्वामी से वसूला जाएगा। इसके साथ ही निगम ने भवन मालिक पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
कई अवसर देने के बाद हुई कार्रवाई
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि भवन मालिक को कई बार अपना पक्ष रखने और भवन निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान भवन स्वामी की ओर से स्वीकृत भवन नक्शे या अन्य वैध अनुमति से संबंधित कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।
नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक या आवासीय भवन का निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से भवन का नक्शा स्वीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्वीकृति के निर्माण करता है, तो नगर निगम के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
जांच में सामने आए कई नियमों के उल्लंघन
नगर निगम की तकनीकी जांच में केवल बिना नक्शे के निर्माण का मामला ही नहीं मिला, बल्कि भवन निर्माण में निर्धारित सेटबैक नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी नहीं पाई गई, जो किसी भी बड़े मैरेज हॉल या व्यावसायिक भवन के लिए आवश्यक शर्तों में शामिल है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार ऐसे निर्माण आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं। इसी कारण भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
15 दिनों का अंतिम मौका
नगर निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया है। इस अवधि के भीतर यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो निगम की टीम पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाएगी। इस दौरान मशीनों और अन्य संसाधनों पर होने वाला खर्च भी भवन मालिक से वसूला जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नगर निगम अधिनियम और भवन निर्माण नियमावली के तहत की जा रही है तथा इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
सूत्रों के अनुसार इस मामले की शुरुआत नगर निगम को मिली शिकायत के बाद हुई थी। शिकायत मिलने पर निगम ने मामले की जांच शुरू की और भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की। इसके बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
सुनवाई के दौरान भवन स्वामी वैध स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद निगम ने अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया।
मालिक को लेकर भी चर्चा
सूत्रों के मुताबिक गोल्डेन वेडिंग पैलेस का मालिक स्क्रैप कारोबारी “गोल्डेन” बताया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि उसका संबंध वासेपुर निवासी भगोड़े प्रिंस खान के करीबी के रूप में बताया जाता रहा है। हालांकि, नगर निगम की वर्तमान कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर की गई है। इस संबंध में किसी अन्य आपराधिक या व्यक्तिगत आरोप की स्वतंत्र पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई है।
अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती जारी
धनबाद नगर निगम पिछले कुछ समय से शहर में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए भवनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। निगम का उद्देश्य शहरी विकास योजनाओं को व्यवस्थित रखना, नागरिक सुविधाओं को सुरक्षित बनाना और भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण करता है या भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने नागरिकों और बिल्डरों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन करें।
शहर में जाएगा सख्त संदेश
गोल्डेन वेडिंग पैलेस के खिलाफ की गई यह कार्रवाई शहर के अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। नगर निगम का मानना है कि भवन निर्माण नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और शहर का नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।