Dhanbad Nagar Nigam : बिना लाइसेंस संचालित उत्सव रिसॉर्ट पर निगम की बड़ी कार्रवाई, परिसर किया गया सील
Dhanbad Nagar Nigam : नगर निगम के विशेष अभियान में सामने आई अनियमितता, नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को भी दी गई सख्त चेतावनी
Dhanbad Nagar Nigam : धनबाद नगर निगम ने बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित हो रहे उत्सव रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। निगम प्रशासन ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बिना लाइसेंस संचालित उत्सव रिसॉर्ट पर नगर निगम का शिकंजा
धनबाद नगर निगम ने शहर में बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति और स्वीकृतियों के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के अंतर्गत वार्ड संख्या 23 स्थित उत्सव रिसॉर्ट को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सील कर दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी हलचल तेज हो गई है।
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्सव रिसॉर्ट की जांच की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
नोटिस के बावजूद नहीं लिया गया लाइसेंस
नगर निगम के अनुसार उत्सव रिसॉर्ट संचालक को पहले ही आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना और नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने संचालक को पर्याप्त समय भी दिया था ताकि वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सके और आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन कर सके।
हालांकि, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद संचालक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया और रिसॉर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील कर दिया।
नियमों का उल्लंघन पाया गया
नगर आयुक्त ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रतिष्ठान झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत निर्धारित नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।
इन नियमों के अनुसार किसी भी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल या इसी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान को संचालन से पहले आवश्यक अनुमति और अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों, भवन नियमों और नागरिक सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
नगर निगम का विशेष अभियान जारी
धनबाद नगर निगम इन दिनों शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यवसायिक संस्थान कानूनी रूप से पंजीकृत हों और नगर निगम के निर्धारित मानकों का पालन करें।
प्रशासन का मानना है कि बिना लाइसेंस संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि सुरक्षा और जनहित से जुड़े कई खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में निगम किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।
अन्य प्रतिष्ठानों को दी गई चेतावनी
नगर निगम ने इस कार्रवाई के साथ ही शहर के सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल, धर्मशाला और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है। निगम प्रशासन ने कहा है कि जिन प्रतिष्ठानों के पास अभी तक आवश्यक अनुज्ञप्ति या स्वीकृतियां नहीं हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित प्रक्रिया पूरी करें।
यदि कोई प्रतिष्ठान बिना अनुमति के संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी उत्सव रिसॉर्ट की तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रतिष्ठान को सील करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं।
कानून का पालन सुनिश्चित करने पर जोर
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुरक्षा के लिए कानून का पालन आवश्यक है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के तहत संचालित होना होगा। निगम की यह कार्रवाई अन्य संचालकों के लिए भी एक संदेश है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
धनबाद नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे प्रतिष्ठानों का उपयोग करने से पहले उनकी वैधता और आवश्यक स्वीकृतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और किसी भी संभावित जोखिम से बचा जा सकेगा।