Dhanbad News : धनबाद के असर्फी हॉस्पिटल पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, ₹3.27 करोड़ का जुर्माना
Dhanbad News : धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के चर्चित असर्फी हॉस्पिटल पर नगर निगम ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। नगर निगम ने अस्पताल पर स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग नियमों के उल्लंघन और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
Dhanbad News : नगर निगम द्वारा भवन वाद संख्या-05/2025 के तहत संयुक्त निरीक्षण, पुनः मापन और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि अस्पताल परिसर में लगभग 1335.30 वर्गमीटर क्षेत्र में असमायोज्य अवैध निर्माण किया गया है। निगम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल में स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण तथा पार्किंग व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।
Dhanbad News : नगर निगम ने अस्पताल प्रशासन को पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त कर सभी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं होने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, भवन को सील करने और बकाया राशि की वसूली समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, असर्फी हॉस्पिटल प्रबंधन ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। अस्पताल के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है कि अस्पताल का भवन पुराने स्वीकृत नक्शे के आधार पर बनाया गया है और नगर निगम की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया तो अस्पताल प्रबंधन इस आदेश को अदालत में चुनौती देगा।
फिलहाल, नगर निगम ने शहर के सभी अस्पतालों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 का पालन करने की अपील की है। साथ ही भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।